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May 20, 2024 5:55 am

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केजरीवाल की जमानत पर लगी जनहित याचिका खारिज:हाईकोर्ट ने 75 हजार जुर्माना लगाया, पूछा- वे मदद नहीं चाहते, तो आप होते कौन हैं

शराब नीति केस में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी तीन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टिंग CJ मनमोहन की कोर्ट में 2 मामले हैं। पहला- जमानत पर PIL, जिसे एक लॉ स्टूडेंट ने लगाया है। याचिका ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ के नाम से दायर की गई है। दूसरा- केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर।

कोर्ट पहले PIL पर सुनवाई कर रहा है। केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट राहुल मेहरा दलील रख रहे हैं। मेहरा ने कहा- सभी मामलों में असाधारण जमानत दें। ऐसी अपील कैसे की जा सकती है। इस तरह के मामले में आने वाला ये शख्स कौन है। यह पूरी तरह से पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका है। ऐसे हालात सही नहीं हैं।

इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा- मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है। वे सरकार के मुखिया हैं। कोर्ट ने कहा- राहुल मेहरा CM की ओर से पेश हुए हैं। उनका कहना है कि वे अपना काम कर रहे हैं। उन्हें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। आप कौन होते हैं उनकी मदद करने वाले? आपको वीटो शक्ति कैसे मिली? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं?

कोर्ट ने इसके बाद याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए 75 हजार का जुर्माना लगाया और जनहित याचिका यानी PIL खारिज कर दी।

दोपहर एक बजे तीसरी याचिका पर सुनवाई होगी
तीसरा मामला दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा सुनेंगी। केजरीवाल ने अपने डायबिटीज की रेगुलर जांच, डॉक्टर से कंसल्टेंशन और इंसुलिन की मांग को लेकर यह याचिका लगाई है। इस पर दोपहर 1 बजे सुनवाई होगी।

ED ने 18 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से कहा था कि जेल में केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं, ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल जाए। कोर्ट ने ED से इस पर जवाब मांगा है। इस पर आज फैसला आएगा।

अपडेट्स

18 मिनट पहले

कोर्ट रूम LIVE

कोर्ट: क्या आपकी दलीलें पूरी हो गई हैं?याचिकाकर्ता के वकील: हां।

कोर्ट ने PIL लगाने वाले पर 75 हजार का जुर्माना लगाया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंतरिम बेल की याचिका खारिज कर दी।

20 मिनट पहले

कोर्ट रूम LIVE

कोर्ट: उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कोई नहीं है। वे अपना काम कर रहे हैं। हम जनहित याचिका के लिए न्यायिक आदेशों से अलग कैसे जा सकते हैं।

याचिकाकर्ता के वकील: CM फैसले लेने, रिव्यू करने या आदेश देने के लिए ही उपलब्ध नहीं है। पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। जेल में उनकी सुरक्षा भी चिंता की बात है।

Team 24 News
Author: Team 24 News

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